उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ठकराहा प्रखंड के आस पास से जल्द अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश।

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ठकराहा से गुलबसर अंसारी की रिपोर्ट___

बगहा/ठकराहा। स्थानीय अंचल के सरकारी जमीन पर अवस्थित ठकराहा बाजार से तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इस संबंध में सीओ राहुल ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने खाता 8 खेसरा 2015 मे अवस्थित ठकराहा बाजार से अतिक्रमण हटाने का निर्देश उनको दिया है।न्यालय के आदेश के आलोक में 86 अतिक्रमणकारियो को बजरीये नोटीस सुचित किया गया है कि 25 अगस्त तक उक्त जमीन से स्वतः अतिक्रमण हटा ले अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा और इस कारवाई में प्रयुक्त मजदुर व मशीनरी का खर्च संबंधित अतिक्रमणकारी से वसुला जायेगा। विदित हो कि उक्त सरकारी जमीन पर लोग दुकान व पक्का मकान का निर्माण किये हुवे है। अतिक्रमण का केस सुरेंद्र यादव अवधकिशोर सिंह,रामचन्द्र साह,संजय सिंह,समेत आधा दर्जन लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने का आदेश जारी किया है।

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