




बांका रिपोर्टर :- रजनीश चौधरी
बांका। जिला पदाधिकारी, बाँका के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास निगम, बांका द्वारा अक्षय तृतीया के दौरान संभावित बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध हेतु विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन बाँका सदर प्रखंड कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, बाँका में किया गया! कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षु महिलाओं/ बालिकाओं एवं प्रशिक्षकों को संबोधित करते जिला परियोजना प्रबंधक ,महिला एवं बाल विकास निगम राजीव रंजन ने कहा कि लङकियों की शादी 18 वर्ष के बाद एवं लङकों की शादी 21 वर्ष के बाद करना चाहिए, इस निर्धारित उम्र सीमा के पूर्व शादी होने पर वह बाल विवाह माना जायेगा जो कि कानूनन जुर्म है! इसके साथ ही इसके कई दुष्परिणाम भी हैं! बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लङके की शादी 21 वर्ष से कम उम्र तथा लङकी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होने पर उसे बाल विवाह माना जाता है और इस तरह की शादी में शामिल वर-वधु पक्ष के अभिभावक/संबंधी सहित पंडित/मौलवी/ धर्मगुरू,सेवा प्रदाता यथा टेंट, कैटरर्स,बैंड बाजा,बत्ती,शादी कार्ड प्रिंटिंग प्रेस, मैरेज हाॅल मालिक एवं बारात तथा शादी में शामिल वैसे सभी व्यक्ति जिनकी सहभागिता किसी भी रूप में शादी में हुई हो,
कानून में उनके लिए दंड का प्रावधान है!इस अधिनियम के तहत इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है! आप सबों एवं इस जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी का बाल विवाह हो रहा हो या होने की तैयारी हो रही हो अथवा होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर दें!ऐसी शादियों(बाल विवाह) को तुरंत रोका जायेगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी! बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी , बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी होते हैं साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी होते हैं!अनुमंडल पदाधिकारी-सह- बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी,बाँका को बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध में आवश्यक सहयोग के लिए विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बाँका सदर को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है!बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी,संबंधित थाना, संबंधित पंचायत के माननीय मुखिया एवं सरपंच को दिया जा सकता है !अतः बाल विवाह रोकथाम के लिए सभी को जागरूक होना होगा इसमें आप सबों की अहम भूमिका होगी! कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध हेतु शपथ भी दिलाया गया !इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में वन स्टाॅप सेंटर की निशा कुमारी,अंजना भारती जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय के राज अंकुश, शेखर कुमार दास, बचपन बचाओ आंदोलन के शंभू कुमार एवं प्रशिक्षण केन्द्र के सभी प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक तथा सहकर्मियों की उपस्थिति रही!