प0 चंपारण बेतिया। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न मद में प्राप्त राशि का भौतिक एवं वित्तीय लेखा का अंकेक्षण कार्य मिशन मोड में कराये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, इसके बावजूद अभी भी कई मामले लंबित हैं, जो अत्यंत ही खेदजनक है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंकेक्षण कार्य की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है। इस कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं काताही बतरने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित अंकेक्षण कार्यों को ससमय पूरा करने के उदेश्य से जिलास्तर पर रोस्टर वाइज कैम्प का निर्धारण किया जाय। कैम्प के माध्यम से शत-प्रतिशत अंकेक्षण मामलों को अविलंब निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण कार्य को ससमय पूर्ण कराने के निमित जिलास्तर पर ही जिला परिषद सभागार में अंकेक्षण दल की उपस्थिति में अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाना है। इस हेतु तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। 27 एवं 28 जनवरी 2023 को बेतिया, पिपरासी एवं लौरिया प्रखंडों के लंबित मामलों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। इसी तरह 30 एवं 31 जनवरी 2023 को नौतन, गौनाहा एवं भितहां, 02 एवं 04 फरवरी 2023 को बैरिया, सिकटा, ठकरहां, 06, 07 एवं 08 फरवरी 2023 को मझौलिया, नरकटयागंज एवं बगहा-01, 10 एवं 11 फरवरी को योगापट्टी, मैनाटांड़ एवं मधुबनी, तथा 13, 14 एवं 16 फरवरी 2023 को चनपटिया, रामनगर एवं बगहा-02 प्रखंडों के लंबित अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अंकेक्षण कार्य में प्रखंड नाजिर, पंचायत सचिव एवं लेखापाल-सह-आईटी सहायक भाग लेंगे। साथ ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पर्यवेक्षण पदाधिकारी की भूमिका निभायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रखंड नाजिर/पंचायत सचिव/लेखापाल-सह-आईटी सहायक प्रातः 09.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित तिथि को अंकेक्षण से संबंधित पंजी/अभिलेख के साथ उपस्थित रहकर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न करायेंगे। शाम में पंचायत कार्यालय को सूचित करेंगे कि उनके द्वारा ऑडिट करा लिया गया है। प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे ऑडिटर दैनिक प्रतिवेदन जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित तिथि को ऑडिट नहीं कराने पर संबंधित पंचायत/प्रखंड के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दिया जायेगा। साथ ही संबंधित नाजीर/पंचायत सचिव/लेखापाल-सह-आईटी सहायक से कारणपृच्छा करते हुए उक्त तिथि का वेतन/मानदेय अवरूद्ध कर उनके सेवापुस्त में इंट्री कर दिया जायेगा।जिलाधिकारी ने कहा कि अंकेक्षण कार्य बाधित होने के कारण जिम्मेवार मानते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
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