हत्या के मामले में 14 वर्ष बाद पांच लोगो को दस-दस वर्ष की सजा के साथ 10 हजार का अर्थदंड।

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बगहा। बगहा व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्यर न्यायाधीश के न्यायालय में 14 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में छह लोगो को सजा सुनाइ गयी है। जिसमें से पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा व एक को दिव्यांग होने के कारण पांच साल की सजा सुनायी गयी है। उपरोक्त छह अभियुक्तों में से तीन पर हत्या व तीन पर हत्या का प्रयास करने के मामले में सजा सुनायी गयी है। प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि भैरोगंज थाना कांड संख्या 149/2009 का एसटीआर नंबर 517/2009 में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम ब्रजेश पाण्डेय के न्यायालय ने सभी गवाहों व दोनो पक्षो को सुनने के बाद सजा सुनाई है। पीडित पक्ष के अधिवक्ता देवेन्द्र मणि मिश्र ने बताया कि 14 वर्ष पहले बगहा एक अंचल के मंझरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर जगन्नाथ राम की हत्या उनके भाई, पट्टीदार व रिश्तेदार योगेन्द्र राम, अशोक राम, नन्हे राम, सुकई राम, कृष्णनाथ राम व पारस राम ने कर दी थी। मृतक के पुत्र मोहनलाल राम ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। जिसमें योगेन्द्र राम, अशेाक राम व नन्हे राम पर धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था। इन तीनों को 10-10 साल की सश्रम कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं पारस राम, कृष्णा राम को दस साल की सजा के साथ पांच हजार का अर्थदंड सुनाया गया है। इसके साथ ही सुकई राम को दिव्यांग होने के कारण सात साल की सजा सुनायी गयी है। अधिवक्ता समसुल होदा ने बताया कि पूरे मामले में 10 लोगों की गवाही हुई है।

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