




जिला ब्यूरो, विवेक कुमार सिंह,
बेतिया/वाल्मीकिनगर। थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा गांव निवासी पुष्पा कुमारी पति चंदन गुप्ता ने थाने में आवेदन देकर ससुराल के सात लोगों के विरुद्ध दहेज को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन के मुताबिक आवेदिका की शादी हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार दिनांक- 20 अप्रैल2025 को चन्दन गुप्ता, पित्ता-योगेद्र गुप्ता, साकिन-आजाद चौक, वार्ड नं0-04 खड्डा, थाना- खड्डा, जिला-कुशीनगर के रहने वाले के साथ हुई थी। शादी में मेरे पिता ने उपहार स्वरूप लगभग 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपया का गहना 1,50,000/- (एक लाख पचास) हजार रूपया का इलेक्ट्रानिक्स समान एवं कपड़ा वगैरह तथा 2,00,000/- (दो लाख) रूपया का फर्नीचर वगैरह चन्दन कुमार गुप्ता को दिये थे। तथा एक चार चक्का गाडी दिये जिसका गाड़ी नं०-UP57BO2075 है। जिसकी किमत लगभग 14,00,000/- (चौदह लाख) रूपया है। शादी के अगले दिन मैं विदा होकर अपने ससुराल गयी। शादी के कुछ दिनों तक मेरे ससुराल वाले मुझे ठीक-ठाक से रखें। लेकिन कुछ दिनों बाद सही ही मेरे पति चन्दन कुमार गुप्ता मेरे ससुर योगेन्द्र गुप्ता, पिता नामालुम मेरी सास पत्तोसी देवी, पति-योगेन्द्र गुप्ता भसुर पन्नेलाल गुप्ता देवर आनन्द गुप्ता ननद सलोनी कुमारी तिनों योगेन्द्र गुप्ता भौजाई प्रियंका गुप्ता, पति पन्नेलाल गुप्ता सभी साकिन आजाद चौक, वार्ड नं-04 खड्डा, थाना-खड्डा, जिला-कुशीनगर के रहने वाले एक राय व साजिश के तहत मुझे बार-बार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मेरे ससुर योगेन्द्र गुप्ता, भसुर पन्नेलाल गुप्ता, देवर आनन्द गुप्ता, ननद सलोनी कुमारी तिनों पिता-योगेन्द्र गुप्ता, भौजाई प्रियंका गुप्ता, पति-पन्नेलाल गुप्ता और देवर आनन्द गुप्ता दहेज तथा मेरे पति-चन्दन कुमार गुप्ता अपने लिए एक बुलेट मोटरसाईकिल मॉग कर लाओं तभी हमलोग तुमको यहीं रखेंगे, अन्यथा हम तुमकों तलाक दे देगें। यह कहकर मेरे पति एवं मेरे ससुराल के लोग मेरे साथ मारपीट करते थे। तथा मेरा खाना-पीना बन्द कर देते थे। मेरे पति मुझे एक समान की तरह सिर्फ सम्भोग के लिए इस्तेमाल करता था। मुझे अप्राकृतिक रूप से बनाने की विवश करता था, मना करने पर तरह-तरह की यातनायें देता था। मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश भी किया। मुझे जबजस्ती पुछता था कि किससे बात करती हैं। और रात भर मारता पिटता था। 25मई (रविवार) को समय करीब 5:00 बजे शाम में फिर से उपरोक्त सभी लोगों के द्वारा मेरे साथ मार-पिट कर मुझे मदनपुर जंगल के पास छोड़ दिया गया तथा यह धमकी दिया गया कि जबतक तुम अपने बाप से दहेज में बुलेट मोटरसाईकिल नहीं लेकर आओगी तब तक तुम हमारे घर में मत आना। उसके बाद मैं वहाँ से किसी तरह अपने माईके आई। इसके बाद ईलाज हुआ तथा उक्त बात्तों को अपने पिता से बताई। इस बाबत बाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।