

जिला ब्यूरो, विवेक कुमार सिंह,
बेतिया/वाल्मीकिनगर : वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2 के अंतर्गत वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र में वन भूमि अतिक्रमण के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वन विभाग की ओर से जारी नोटिस में कोतराहा वन परिसर के वन कक्ष संख्या-129 में अवैध कब्जा कर पक्का मकान निर्माण, खेती और अन्य स्थायी संरचनाएं खड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वन परिसर पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में अतिक्रमणकारियो को सात दिनों के भीतर अतिक्रमित वन भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर भूमि मुक्त नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत वनवाद दर्ज किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाना, वन भूमि पर निर्माण कार्य करना, खनन करना तथा वन सीमा स्तंभों को क्षतिग्रस्त करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजने की भी कार्रवाई की जा सकती है। वन विभाग की इस कार्रवाई से वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि संरक्षित वन क्षेत्र और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।










