जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।

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सुधीर कुमार सिंह जिला रिपोर्टर बांका

बिहार/बांका। जिला बांका अंतर्गत संयुक्त श्रम भवन तेलिया में विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस जागरूकता शिविर का अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका राजेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया कार्य क्रम में श्रम अधिक्षक बांका के अतिरिक्त मुख्य बचाव पक्ष अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह,उप मुख्य बचाव पक्ष करुनेश कुमार , फुल्लीडुमर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह प्रखंड प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी मनोज प्रभाकर के कलावे जिले के सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मौजूद थे।इसके अलावे इंटक श्रमिक संघ के प्रति निधि एवं 100 के संख्या में आ संगठित कार्य क्षेत्र के कामगार उपस्थित थे।श्रम अधिक्षक बांका के द्वारा सभी काम गारो को विभिन्न श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,वेतन भुगतान अधिनियम, औधोगिक विवाद, अधिनियम बाल-श्रम अधिनियम आदी के संबंध में जानकारी दी गई।बताया गया की वर्तमान मे428 रुपया प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गयी है।

यदि कोई नियोजक 428 रुपया दैनिक से कम भुगतान करता है तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लघंन माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्य वाही की जा सकती है इस दौरान कामगार मजदूरो को उनके अधिकार और कर्तव्य की भी जानकारी दी गई है साथ ही यह भी बताया गया की आर्थिक रुप से कमजोर असंगठित कामगार निह शुक्ल विधि संबंधित सेवा प्राप्त कर सकते हे इसके साथ ही कार्यक्रम में श्रम उन्मूलन से संबंधित शपथ करवाया गया इसके साथ ही जो मजदूर के बच्चे विधालय नहीं जाते हैं वे से बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने को लेकर प्रेरणा दि गयी इसके साथ ही अन्य में यह निर्णय लिया गया कि श्रम अधिक्षक बांका अन्तर्गत जिला विधिक सहायता केन्द्र की स्थापना करने को लेकर भी निर्णय लिया गया जिससे कामगारों को न्याय पाने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हो ।

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