भूमि विवाद मामलों की सुनवाई को लेकर अंचल अधिकारी ने लगाया जनता दरबार

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बांका से सुधीर कुमार सिंह की रिपोर्ट

बिहार/बांका। प्रत्येक शनिवार की भक्ति इस शनिवार को भी अंचल अधिकारी मनोज कुमार फुल्लीडुमर के द्वारा अपने ही कार्यालय में भूमि विवाद मामलों को लेकर खेसर थाना एवं फुली डूमर थाना क्षेत्र के कुल चार मामलों की सुनवाई की गई इस दौरान अंचल अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि खेसर थाना क्षेत्र बादी सवाना बानो साकिन तेतरिया एवं प्रतिवादी चंचला देवी पती रघुनाथ ठाकुर साकिन तेतरिया थाना खेसर के दोनों पक्षों की कजातों का अवलोकन करते हुए यह बताया गया कि दोनों पक्षों का मामला बांका न्यायालय में चल रहा है अब तक किसी प्रकार की कोई निर्णय लेना विधि संवत नहीं है दोनों पक्षों को सक्षम न्यायालय बांका जाने को निर्देशित किया गया। वहीं फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र वादी सुरेश राउत साकीन ढोढिया टिकर प्रतिवादी खुशी लाल राउत साकीन ढोढिया टिकर अंचल अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों के कार्य जाटों का अवलोकन करते हुए अंचल अमीन से माफी करने को लेकर निर्देश दिया गया माफी प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही करने को लेकर कहा गया है दोनों पक्षों ने अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर दिया है।
वादी प्रकाश यादव साकीन लिखनी कोझी प्रतिवादी मुनेश्वर यादव वो रुपेश यादव वो राकेश यादव सभी साकीन लिखनी कोझी दोनों पक्षों के कागजातों की जांच की गई इस क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया एवं सरपंच के उपस्थिति में अंचल अमीन से माफी करते हुए सीमांकन करवा ले इसके अलावे ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वादी पारसनाथ साकिन ढकवा थाना फुली डूमर जिला बांका वही प्रतिवादी बबलू कुमार व राजेंद्र दास व सुनील दास साकिन चेंगाखार थाना फुली डूमर जिला बांका जनता दरबार में उपस्थित दोनों पक्षों के का जाटों को गहन से देखते हुए अंचल अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्ष की खरीद की जमीन पर दखलकर है मामला 17 डिसमिल जमीन का है जबकि वादी प्रथम पक्ष खतियाणी रैयत होने का दावा कर रहा है वही प्रथम पक्ष के पास प्राधिकार न्यायालय का कोई आदेश या निर्देश नहीं है अतः प्रथम पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि अगर उन्हें लगता है की द्वितीय पक्ष का क्या वाला फर्जी है तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकार न्यायालय जाने का निर्देश दिया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के दखल वाले जमीन पर किसी प्रकार का कोई नई विवाद नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

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