भूमि विवाद मामलों को लेकर अंचल अधिकारी ने लगाया जनता दरबार ।

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बांका से सुधीर कुमार सिंह की रिपोर्ट

बिहार/बांका। भूमि विवाद मामलों को लेकर अंचल अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा प्रत्येक शनिवार वर की भांति इस शनिवार को भी क्षेत्र के भूमि विवाद मामलों को लेकर कुल सात मामलाओं की सुनवाई की गई जिसमें खेसर थाना क्षेत्र के खेसर मुख्य बाजार वासी रजनीश कुमार प्रतिवादी राम लखन भगत दोनों पक्षों के काग जातों का अंचल अधिकारी द्वारा अवलोकन करने पर दोनों पक्ष सहमति से 11 जून को मापी करने को लेकर सहमत हुए हैं मापी के प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही करने को लेकर अंचल अधिकारी ने बताया है। वही फुल्लीडुमर थाना अंतर्गत बादी उषा देवी पति तेज नारायण राय साकिन केडिया प्रतिवादी चुनचुन राय , मनोज राय , पप्पू राय ,अनील राय , दोनों पक्षों का आपसी बटवारा को लेकर विवाद चल रहा है दोनों पक्षों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी पक्ष बिवादीत जगहो पर कोई कार्य नहीं करेंगे आगे की सुनवाही अगले शनिवार को की जाएगी। प्रथम पक्ष रणधीर कुमार शाह, द्वितीय पक्ष व्रत किशोर शाह दोनों साकिन भितीया दोनों पक्षों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्ष अपने-अपने को लेकर ग्राम कचहरी के सरपंच के पास आवेदन दायर करेंगे दोनों पक्षों की सुनवाई ग्राम कचहरी के बाद अग्रतार कार्यवाही की जाएगी। प्रथम पक्ष शलीख राय साकीन वेहरवारी थाना सुईयां वहीं द्वितीय पक्ष रसिकलाल मुर्मू साकिन धावा कोल थाना सुईया अंचल अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों का कजातों का अवलोकन करने के बाद सक्षम प्राधिकार न्यायालय में बाद दायर करने का निर्देश दिया गया। प्रथम पक्ष अयोध्या यादव साकिन सिसवा दमगी प्रतिवादी शालिग्राम यादव, विनोद यादव, अरविंद यादव अंचल अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को बटवारा को लेकर विवाद चल रहा है दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया कि आंचल स्तर से बटवारा किया जाना है अभय पक्ष को बटवारा वाद दान करने का निर्देश दिया जाता है। वादी राजा राम साह साकीन तीनमुंडा, प्रतिवादी बालेश्वर शाह , कमल शाह , प्रभास शाह आदी अन्य अंचल अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि जमीन आपसी बटवारा से प्राप्त है सभी पक्ष अपना-अपना कागजात के आधार पर अंचल अमीन से माफी कराकर चौहद्दी सीमांकन कराते हुए अपने अपने हक पर चले जाएं। बादी विनीत कुमार ग्राम झाझा प्रतिवादी राम बालक कुमार दोनों पक्षों का अंचल अधिकारी द्वारा कागज का अवलोकन करते हुए एवं दोनों पक्षों से बयान को सुनते हुए मामला रायटी जमीन से विवादित संबंधित है अतः विधि व्यवस्था के मध्य नजर रखते हुए दोनों पक्षों को अनुमंडल पदाधिकारी विकास के सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया है इस बीच दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष विवादित जमीन पर कोई कार्य नहीं करेंगे ना ही आपस में कोई विवाद करेंगे। प्रथम पक्ष गोविंद यादव साकीन हाहा द्वितीय पक्ष रामदेव यादव मोहन यादव दोनों साकीन हाहा अंचल अधिकारी द्वारा दोनों के बयानों को सुनने समझने और कागजातों को देखने के बाद दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया कि अंचल अमीन के द्वारा माफी कराकर चौथी के आधार पर जमीन का सीमांकन कर ले दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना-अपना केवल का छाया प्रति दे दे ताकि एक दूसरे के कागजात का देखते हुए संतुष्ट हो जाए इस बीच कोई विवाद आपस में नहीं करेंगे।

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