सूचना अधिकार की उड़ी धज्जियां समय सीमा के अंतर्गत नहीं दी जाती है मांगी गई सूचना।

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सुधीर कुमार सिंह जिला रिपोर्टर बांका

बिहार/बाँका। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रखंड के पथडडा पंचायत अंतर्गत लौढ़िया गांव निवासी संतोष कुमार यादव पिता वकील यादव के द्वारा प्रोग्राम पदाधिकारी फुली डूमर से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पथडडा में डबलु पी क्यूं से अरविंद यादव के खेत तक नदी की झड़ाई कार्य राशि राशि 973511 दूसरी योजना है। ग्राम पथडडा में सुभाष यादव खेत से सतवीर कुमार खेत तक नदी की झड़ाई राशि है 966455 रुपया तीसरी योजना है ग्राम पथडडा में इंद्रदेव याद मंडल से खेत से पुराना हरिजन टोला नदी का झड़ाई कार्य राशि है 983160 इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता संतोष कुमार यादव से जानकारी लेने पर बताया कि इन तीनों योजना का सूचना अधिकार के तहत प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी फुली डूमर से मांगी गई थी लेकिन समय सीमा के अंतर्गत नहीं देने पर अपली पदाधिकारी उप विकास आयुक्त बांका से मांगी गई। उप विकास आयुक्त बांका के द्वारा सूचित करते हुए मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि मांगी गई सूचना से से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी फुली डूंगरपुर को पत्र निर्गत कर दी गई है। मांगी गई सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी लेकिन पुणे ऐसा प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा नहीं कराई गई जिसके लिए राज्य सूचना आयोग को तमाम आवेदनों का छाया प्रति एवं आवेदन राज्य सूचना आयोग को डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। राज्य सूचना आयोग पटना के द्वारा समय पर नियम का पालन करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता संतोष कुमार यादव के द्वारा 9 अप्रैल 2025 बुधवार को इन तमाम मांगी गई तीनों सूचनाओं का ग्रामीण विकास विभाग भागलपुर प्रमंडल भागलपुर आयुक्त महोदय को स्वस्थ शरीर उपलब्ध होते हुए आवेदन प्रपत्र क में ₹10 का पोस्टल आर्डर लगाते हुए कार्यालय में 9 अप्रैल 2025 बुधवार को जमा करते हुए प्रति पत्र प्राप्त कर ली है। आरटीआई कार्यकर्ता संतोष कुमार यादव द्वारा बताया गया कि जिन तीन योजनाओं में मोटी रकम लगाई गई है वह नदी 30 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरी है उपयुक्त योजना अनुपयोगी है फिर भी किसी परिस्थिति में सरकारी राशि खर्च की गई है।

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