नहर किनारे अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम, 3 दिन में खाली करें भूमि, वरना होगी कार्रवाई

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जिला ब्यूरो,विवेक कुमार सिंह

बेतिया/वाल्मीकिनगर:- तिरहुत नहर अवर प्रमण्डल, बगहा के अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा नहर बांध पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। जारी नोटिस के अनुसार, नहर की अधिगृहीत भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बनाए गए कच्चे एवं पक्के भवन, चापाकल, झोपड़ी और शौचालय को तीन दिनों के भीतर स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। पत्रांक 64, दिनांक 23 अप्रैल 2026 को जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नहर बांध पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध है और इसे तत्काल हटाना अनिवार्य है। विभाग ने आम जनता को सूचित करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के अवैध निर्माण में शामिल हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं कार्रवाई कर लें, अन्यथा विभाग द्वारा अतिक्रमण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि तय समय के बाद जल संसाधन विभाग खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इस दौरान अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकारियों की होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
अधिकारियों ने इसे अत्यंत आवश्यक बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि नहर प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके और जल प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। नहर बांध पर अतिक्रमण से न केवल जल आपूर्ति प्रभावित होती है, बल्कि इससे आसपास के क्षेत्रों में अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रशासन की इस सख्ती के बाद वाल्मीकि नगर स्थित अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। अब सभी की नजर आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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