

बगहा/चौतरवा। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव में विगत दिनों हुई दहेज हत्या कांड में अनुसंधान में शिथिलता बरतने वाले थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है। हत्या जैसे गंभीर मामले में जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में चौतरवा थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चौतरवा थाना कांड संख्या 251/2025, दिनांक 25 अगस्त 2025, धारा 80(2)/3(5) बीएनएस के तहत दर्ज मामले की समीक्षा 9 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक बगहा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा तथा अनुसंधानकर्ता राहुल कुमार सिंह की उपस्थिति में की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अमित शाही, निवासी अहिरौलिया, थाना चौतरवा, जिला पश्चिम चंपारण के विरुद्ध आरोप सत्य पाए जाने के बावजूद पिछले सात महीनों में अनुसंधानकर्ता द्वारा न तो उसकी गिरफ्तारी की गई और न ही वारंट प्राप्त करने का प्रयास किया गया।इसके साथ ही अभियुक्त पक्ष की ओर से प्राप्त सुलहनामे के आवेदन को अक्षरशः कांड डायरी में अंकित कर दिया गया, जो अभियोजन की प्रक्रिया के विपरीत माना गया। दहेज हत्या जैसे महत्वपूर्ण मामले में मनमाने और गैरजिम्मेदाराना तरीके से अनुसंधान करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने चौतरवा थाना के अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है।










