उच्य न्यायालय के आदेश पर खेसर हाट परिसर के अतिक्रमित भूमी को प्रशासन के मौजूदगी में कराया गया अतिक्रमण मुक्त।

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सुधीर कुमार सिंह जिला रिपोर्टर बांका

बिहार/बांका। बांका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत खेसर बाजार के पुरानी हाट परिसर को को पटना न्यायालय के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी मनोज कुमार फुल्लीडुमर के द्वारा जिला पदाधिकारी बांका,अनुमंडल पदाधिकारी बांका एंव जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों को लिखीत सुचना देते हुए मौजा खेसर ,थाना संख्या 85 खाता संख्या 199, खेसरा 636,रकवा 30 डिसमल पुरानी हाट के जमीन पर खेसर बाजार के लगभग 20 व्यवसायियों के द्वारा कयी बषो पूर्व से अतिक्रमण करते हुए बड़े बड़े पक्के का मकान बनाते हुए अतिक्रमण कर रखा था अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा विधिवत सारे ,सरकारी नियमों को पालन करते हुए 23 दिसंबर 2025 को अतिक्रमण बाद चलाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है इस दौरान खेसर थाना के थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी के साथ साथ सभी सहायक थानाध्यक्ष एवं काफी संख्या में पुलिस बल तैनात थे इसके अलावे भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी मौजूद थे इस संबंध में मनोज कुमार अंचलाधिकारी फुल्लीडुमर से जानकारी लेने पर बताया गया कि उच्य न्यायालय पटना के आदेशानुसार उक्त अतिक्रमित सरकारी भूमि को जेसीबी के मदद से अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है।साथ ही यह भी बताया गया की अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान किसी प्रकार का कोई अ प्रिय घटना नहीं हुई है इसके साथ ही इनके द्वारा यह भी बताया गया की खेसर मुख्य सड़क पर भी दर्जनों लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है इस संबंध में भी प्रकृया किया जा रहा है नये साल मे मुख सड़क को भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा।

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