खेसर थाना एवं फुल्लीडुमर थाना परीसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के उपस्थित में भूमि विवाद मामलों को लेकर लगाया गया जनता दरबार।

0
278



Spread the love


सुधीर कुमार सिंह जिला रिपोर्टर बांका

बिहार/बांका। खेसर थाना परीसर में अंचलाधिकारी मनोज कुमार एवं थानाध्यक्ष बलवीर विलक्षण के द्वारा भूमि विवाद मामलों को लेकर जनता दरबार आयोजीत करते हुए दो आवेदन पर सुनवाई की गयी। जिसमें प्रथम पक्ष से आवेदक रामाकांत चौधरी बाहर चले जाने के कारण भतिजा आशीष चौधरी उपस्थित थे। जब की द्वितीय पक्ष से भी नरेंद्र चौधरी वो शिवशंकर चौधरी उपस्थित थे। दोनों पक्षों का एक एक कर बयानों को सुना गया प्रथम पक्ष के द्वारा 2014 ईस्वी में ही अंचल फुल्लीडुमर के सरकारी अमीन से जमीन का पैमाइश कराते हुए सिमांकन कर पत्थर गाड दिया गया था। बाबजूद विपक्षी नरेंद्र चौधरी द्वारा एवं अन्य के द्वारा प्रथम पक्ष को घेरा वंदी करने नहीं दिया जा रहा था। आज के जनता दरबार में दोनों पक्षों के बयान पर अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा प्रथम के सभी साक्ष के आधार पर सरकारी अमीन के किये गये नापी के अधार पर सिमांकन के रुप पर घेरा बंदी करने का आदेश प्रथम पक्ष आशीष कुमार चौधरी को दिया गया। साथ ही द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मनाही किया गया है। जब की दुसरे आवेदन के रुप में प्रथम पक्ष से उषा देवी पति सुनील कुमार सिंह साकिन खेसर द्वितीय पक्ष से पावन यादव साकिन मैदान थाना खेसर जिला बांका जनता दरबार में किये गए नोटीस के अधार पर थाना में उपस्थित हुए अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा प्रथम पक्ष का सारे कागजात को देखा गया। जो सही और सत्य पाया गया वहीं द्वितीय पक्ष के द्वारा जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया गया। अपने पूर्वजों के द्वारा आपसी बंटवारा का कागजात दिखाया जा रहा था। जो इस मामले से लेकर कोई साक्ष नहीं रखता है। मामला न्यायालय बांका में चल रहा है। इसलिए अंचलाधिकारी के द्वारा कोई भी फेसला देने को लेकर सक्षम नहीं हो पाए दोनों पक्षों को शांति कायम बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here