




सुधीर कुमार सिंह जिला रिपोर्टर बांका
बिहार/बांका। शराबबंदी कानून की उड़ रही है धज्जियां जिले के कई थाना क्षेत्र में खुलेआम देसी महुआ शराब की हो रही है तस्करी। जानकारी हो कि बेलहर थाना क्षेत्र के कई आदिवासी गांव में देसी महुआ शराब बनाने का कारोबार जोरो से फल फूल रहा है। जहां से देसी महुआ शराब का तस्करी 1 लीटर कर सदा पॉलिथीन में बड़े-बड़े तस्कर आकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस को भी मोटी कमाई का एक स्रोत प्राप्त हो गया है। स्थानीय कुछ लोगों के कथन अनुसार आबकारी विभाग के भी गस्ती में आए पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बड़े-बड़े शराब तस्करों से साथ गांठ है। जिससे राह चलते मोटी रकम की उगाही की जाती है। और उन्हें सही गंतव्य रास्ता पता कर निकालने को बताया जाता है। साथी स्थानीय लोगों ने यह भी बताया की प्रतिदिन कई मोटरसाइकिल पर देसी महुआ शराब कारोबारी देहाती क्षेत्र गांव होकर गुजरते हैं। स्थानीय प्रशासन को हर बात की जानकारी है फिर भी कारोबारी कलेजा ठोक कर अपने गाड़ी पर देसी महुआ शराब का बोरा लेकर निकलने में सफलता हासिल करते हैं। कभी-कभी शराब कारोबारी को दर्द पहुंचाने के लिए पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ताकि उनकी बदनामी नहीं हो इसी दौरान गुरुवार के संध्या गस्ती के दौरान खेसर थाना की पुलिस के द्वारा 45 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक शराब कारोबारी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया थाना अध्यक्ष बलवीर विलक्षण द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार अप शराब कारोबारी थाना क्षेत्र के बहोरना गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है जो बेलहर थाना क्षेत्र के किसी आदिवासी गांव से एक प्लास्टिक के बोरे में एक-एक लीटर प्लास्टिक पॉलिथीन में बंधा हुआ 45 लीटर देसी महुआ शराब मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था की गुप्त सूचना के आधार पर उन कारोबारी को बहराना गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया जो शंभूगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बेला गांव निवासी शिवनंदन कुमार यादव पिता सकलदेव यादव बताया गया है। थाना अध्यक्ष बलवीर विलक्षण द्वारा बताया गया कि उक्त गिरफ्तार शराब कारोबारी शिवनंदन कुमार यादव के ऊपर शराब अधिनियम के तहत प्राथमिक की दर्ज करते हुए शुक्रवार को बांका न्यायालय भेज दिया गया है। इन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में शराब कारोबारी एवं शराब पीने वालों पर पुलिस नजर बनाए रखी है। पकड़े जाने पर उन पर सुसंगत धाराओं के साथ शराब बंदी अधिनियम के कानून के उल्लंघन करने वालों पर कानून का डंडा चलेगा।