

बिहार/बांका । प्रत्येक शनिवार की भांति आज के इस शनिवार को फुल्लीडुमर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा भूमि विवाद मामलों को लेकर आज के जनता दरबार में पांच मामलों की सुनवाई की गई जिसमें (१) प्रथम पक्ष उमेश यादव एवं द्वितीय पक्ष कैलाश यादव , युगल यादव , रंजीत यादव विकास कुमार दुखन यादव शंभू यादव विद्याधर यादव राजेश यादव मनोज यादव डब्लू यादव सभी साकीन बछौर थाना फुल्लीडुमर जिला बांका दोनों पक्षों का करजाटों का अवलोकन करने पर अंचल अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्ष मापी कराने को लेकर ऑनलाइन कर दे अंचल अमीन के द्वारा मापी के तारीख पर उपस्थित होकर दोनों पक्षों के समक्ष मापी कर देंगे कर दिया जाएगा मापी के आधार पर दोनों पक्ष अपने-अपने जमीन हिस्से के जमीन पर चले जाएंगे दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए इस बात से संतुष्ट हुए (२) प्रथम पक्ष कामेश्वर हरिजन एवं द्वितीय पक्ष विपिन दास वो रामचरित्र दास दोनों शकीन तेलिया लौगांय थाना फुल्लीडुमर जिला बांका। दोनों पक्षों के बयानों को सुनते हुए एवं कागजातों का अवलोकन करते हुए अंचल अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत रायटी जमीन पर दखल कब्जा को लेकर अपने हक और हकूक को लेकर बात संख्या को प्राप्त करते हुए सक्षम न्यायालय जाने को निर्देश दिया गया है (३)। प्रथम पक्ष शैलेंद्र कुमार यादव साकीन गायत्री नगर रेलवे कॉलोनी जमालपुर द्वितीय पक्ष बिंदेश्वरी यादव साइकिल लौढिया थाना फुल्लीडुमर जिला बांका। दोनों पक्ष विवाद मामलों को लेकर जनता दरबार में उपस्थित हुए प्रथम पक्ष अपने ससुर से जमीन दान देने की बात कही जा रही थी जबकि दान पत्र कागजात उपलब्ध नहीं था अंचल अधिकारी को जमीन से संबंधित रसीद उपलब्ध कराया गया था वहीं द्वितीय पक्ष का कहना था यह जमीन मेरे खतियानी है प्रथम पक्ष गलत तरीके से कागजात तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है अतः दोनों पक्षों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों पक्ष अपने-अपने कागजात को निकाल कर सक्षम न्यायालय में बाद दायर करने को लेकर कहा गया ।(४)। प्रथम पक्ष मीरा महाराणा साकिन बेल शिरा द्वितीय पक्ष कमल लता देवी वो रिंकू देवी साकिन बेल शिरा अंचल अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के करजाटों का अवलोकन करते हुए याह निर्देश दिया गया कि सभी करजाटों के साथ बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता बांका के न्यायालय में बदर करते हुए दखल कब्जा हेतु अनुरोध प्राप्त करने को निर्देश दिया गया वहीं द्वितीय पक्ष के द्वारा आज के जनता दरबार में किसी प्रकार का कागज उपलब्ध नहीं कराया गया (५) प्रथम पक्ष शांति देवी साकिन गेडाटीकर थाना फुल्लीडुमर जिला बांका द्वितीय पक्ष राजेश मंडल वो हीरालाल मंडल साकिन गेडाटीकर थाना फुल्लीडुमर जिला बांका आज के इस जनता दरबार में दोनों पक्ष में से प्रथम पक्ष उपस्थित शांति देवी हुई जबकि द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए अंचल अधिकारी द्वारा सहायक कार्यालय को निर्देश दिया गया कि अगले शनिवार को आने को लेकर फिर नोटिस देने को कहा गया है एवं दोनों पक्षों को अगले शनिवार में जनता दरबार में पुनः उपस्थित होने को निर्देश दिया गया है कागजातों के अवलोकन करने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही करने की बात कही गई है।










