नाबालिग बच्चों के प्रति क्रूरता दंडनीय अपराध:- बाल कल्याण समिति

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बगहा। पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के बगहा से हैं जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरईपुर की शिक्षिका द्वारा एक बच्ची को बहुत ही क्रूरता पूर्वक मारा गया है । जिससे बच्ची बेहोश हो गई थी। तथा अभी इलाजरत है। बाल कल्याण समिति इस तरह की बढ़ती घटनाओ से काफी चिंतित है। चूकि बच्ची के साथ किया गया यह कृत्य किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 तथा किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण नियमावली 2017 की धारा 54 का घोर उल्लंघन है । बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार काफी अमानवीय है। इस पूरी घटना की जाँच हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया को पत्र लिखा गया है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार घटित हो रही है। पूर्व में भी कुछ विद्यालय द्वारा बच्चों के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया गया था। जो पूर्णतः जे जे एक्ट 2015 के संबंधित बालहित के नियमों के खिलाफ है। समिति के चेयरपर्सन आदित्य कुमार और सदस्य अजय कुमार व चंदना लकड़ा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समिति के समक्ष सौपे जाने के बाद समिति बाल हित मे निर्णय लेगी।

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