बेतिया। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने के उदेश्य से इस जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन हेतु तीन चरणों में थानावार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, परन्तु अभी भी इस जिलान्तर्गत शत प्रतिशत शस्त्रों का सत्यापन नही हो सका है। अतः वैसे अनुज्ञप्तिधारी, जो उक्त तीनों चरणों में अपने शस्त्रों का सत्यापन नही करा पाये है, उनके लिए अंतिम रुप से तिथि निर्धारित करते हुए दिनांक 20.03.2024 से 23.03.2024 तक सत्यापन हेतु थानावार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी निर्धारित तिथियों को 10:30 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराह्न तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर निरिक्षण की तिथि अंकित करेंगे। साथ ही उनके पास उपलब्ध कारतुस आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा निम्नांकित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन थानाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला शस्त्र शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को ईमेल generalsectionbettiah@gmail.com अथवा व्हाट्सऐप न० 7250120713/9990998126 के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके पूर्व सम्पन्न हो चुके चरणों का सत्यापन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के साथ ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शस्त्र के सत्यापन के संबंध में उपरोक्त आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जा रही है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः नियमित रुप से समाचार पत्र नही देख पाते हैं। अतः सभी थानाध्यक्ष शस्त्र पंजी के अनुसार/थाना अन्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार / दफादार के माध्यम से संसूचित करायेंगे ताकि वैसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके। साथ ही भौतिक सत्यापन नही कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अलग से अनुशंसा के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिला अन्तर्गत मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के उतराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को जमा नही किया जाता है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों को निदेश है कि अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाये गये फोटो से मिलान कर हीं उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन करेंगे। सभी संबंधित थानाध्यक्षों को यह भी निदेश दिया जाता है कि वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी अनुज्ञप्ति पूर्व में दूसरे थाना से निर्गत है, परन्तु वर्तमान में किसी अन्य थाना अन्तर्गत निवास करते हैं वैसे अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति में अपने निवास स्थान का पता/थाना का सुधार करने हेतु 500 रुपये शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति, निवास प्रमाण पत्र एवं हाल का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ जिला शस्त्र शाखा में समर्पित करने हेतु निदेशित करेंगे।