दाखिल-खारिज में गड़बड़ी करने को लेकर राजस्व कर्मचारी निलंबित।

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बेतिया। दाखिल-खारिज मामले के निष्पादन में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा श्री छठू उरांव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, बगहा-01 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने अंचल अधिकारी, बगहा-01 को श्री उरांव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य हो कि अंचल कार्यालय, बगहा-01 के राजस्व कर्मचारी, श्री छठू उरांव द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या-4278 में जमाबंदीदार को मृत अंकित करते हुए जानबूझ कर लापरवाही बरती गयी एवं तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए गलत मंशा से दाखिल-खारिज स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा इसे अत्यंत ही गंभीरता से लिया गया तथा अंचलाधिकारी, डीसीएलआर तथा एसडीएम, बगहा से जांच कर अविलंब प्रतिवेदन की मांग की गयी। संयुक्त जांच रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया कि छठू उरांव, राजस्व कर्मचारी द्वारा गलत मंशा से दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा की गयी। श्री उरांव के इस गलत एवं भ्रष्ट आचरण तथा कार्य में बरती गयी लापरवाही को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिससे जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुयी। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राजस्व कर्मचारी, श्री छठू उरांव से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, लेकिन उनके द्वारा लिखित में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। श्री उरांव से दूरभाष पर बात की गयी, लेकिन उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उक्त के आलोक में गलत मंशा से तथ्यों को छुपाकर जमाबंदीदार को मृत अंकित करते हुए दाखिल- खारिज हेतु अनुशंसा करने, अपने दायित्वों का सही ढंग से निवर्हन नहीं करने एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने जैसे गंभीर आरोप के कारण जिलाधिकारी द्वारा श्री छठू उरांव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, बगहा-01 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, गौनाहा निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, बगहा-01 को निर्देश दिया गया है कि अविलंब श्री छठु उरांव, राजस्व कर्मचारी, बगहा-01 के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के माध्यम से कार्यकारी विभाग को उपलब्ध करायेंगे ताकि अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त हिदायत दी गयी है कि लोगों की समस्याओं का विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुकूल तरीके से निष्पादन करें। किसी के प्रभाव में आकर अथवा गलत मंशा से नियम के विरूद्ध जाकर कार्यों को संपादित करना बिल्कुल ही गलत है। ऐसे किसी भी कृत्य को अत्यंत ही गंभीरता से लिया जायेगा। राजस्व कार्यों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता, कोताही एवं गड़बड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। संबंधित के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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