स्वच्छ वातावरण में कराएं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा:- जिलाधिकारी।

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बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2023 दिनांक-01.02.2023 से प्रारंभ होकर 11.02.2023 तक संचालित होगी। परीक्षा दो पाली में (प्रथम पाली 09.30 बजे पूर्वाह्न से 12.45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 01.45 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक) सम्पन्न होगी। जिला/अनुमंडल मुख्यालय में कुल-41 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें बेतिया अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत 26, बगहा अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत 08 एवं नरकटियागंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत 07 परीक्षा केन्द्र शामिल हैं। इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि-व्यवस्था तथा गोपनीयता बनाये रखने के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन्टरमीडिएट परीक्षा को पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने के उदेश्य से आज जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक, बगहा, श्री किरण कुमार गोरख जाधव, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री अनिल राय सहित सभी वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दल, महिला दंडाधिकारी, केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित रहे। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नरकटियागंज, बेतिया एवं बगहा अनुमंडल क्षेत्र के केन्द्राधीक्षकों, मजिस्ट्रेटों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी पूर्व के एग्जाम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराते आये हैं। इन्टरमीडिएट परीक्षा को भी स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जाय। सभी अधिकारी एग्जाम के दौरान पूरी तरह सजग एवं सतर्क रहेंगे तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करेंगे।उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों में पर्याप्त लाईट, शुद्ध पेयजल, शौचालय, दीवाल घड़ी, समुचित साफ-सफाई आदि की व्यवस्था की जाय। जिन परीक्षा केन्द्रों की समुचित चहारदीवारी नहीं है, वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक एवं अन्य सभी कर्मियों को परीक्षा से पूर्व ही परिचय पत्र निर्गत करेंगे एवं स्पष्ट निर्देश देंगे कि सभी शिक्षक/कर्मी परीक्षा अवधि में परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे तथा निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत करेंगे। केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाईल फोन लेकर नहीं जायेंगे, इसका अनुपालन दृढ़ता के साथ सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध फोटो स्टेट मशीन, कॉपियर, डुप्लीकेटर आदि मशीन का उपयोग वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वारों को प्रातः 08.00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक अनिवार्य रूप से बंद रखा जाय एवं उक्त द्वारों से किसी का भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर पूरी सजगता व सक्रियता बरतते हुए पूरे परीक्षा केन्द्र के भवन तथा परिसर की सघन जांच करा लेंगे ताकि किसी भी प्रकार से कदाचार का कोई भी सामग्री परीक्षार्थियों के हाथ नहीं लग सके। साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि वह कोई भी कक्ष जिसका उपयोग परीक्षा के दौरान नहीं हो रहा हो, ताले से बंद रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय। महिला परीक्षार्थियों हेतु तलाशी की व्यवस्था अलग की जाय। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला अधिकारी की करेंगी। सभी परीक्षार्थियों की अच्छी तरह से तलाशी कराना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण यथा-मोबाईल, ब्लू-टूथ, पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थियों को इसके लिए पूर्व में ही सचेत कर दिया जाय कि उक्त सामग्रियों के उनके पास पये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगायी जाय, कि कोई भी परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें। इस पर कड़ाई से नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की विधिवत व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहें। इसके लिए फ्लेक्स बोर्ड/पोस्टर पर आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, परीक्षा केन्द्रों पर प्रदर्शित किया जाय। उन्होंने कहा कि वरीय स्टैटिक/स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल परीक्षा दिवस को 07.30 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध रहकर कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का संचालन एवं विधि-व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात स्थिति सामान्य होने पर ही कर्तव्य स्थल छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि भीड़भाड़ के मद्देनजर आधा घंटा पहले ही परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे। जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र के पांच सौ गज के व्यासार्द्ध में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने स्तर से निषेधाज्ञा लागू करेंगे ताकि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, प्राधिकृत व्यक्तियों एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लग सके। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्ष्ज्ञक इंटरमीडिएट परीक्षा के अवसर पर यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन तीनों अनमंडलों में एक-एक एंबुलेंस आवश्यक जीवन रक्षक दवा, उपकरण, पारा मेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सक दल के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे जो पूरे परीक्षा अवधि में नियंत्रण कक्ष में लगातार उपलब्ध रहेगा।

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